अशासकीय स्कूलों द्वारा वसूली गई फीस की जानकारी 3 सितंबर तक सार्वजनिक करनी होगी
भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय
में दायर SLP 619/2021 में पारित निर्णय दिनांक 19.8.2021 की पालना में
अशासकीय विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में एकत्र की गई फ़ीस को 3
सितंबर 2021 तक सार्वजनिक किए जाने का निर्देश दिया है। लोक सूचना आयुक्त ने आज जारी आदेश में कहा है कि मध्य
प्रदेश निजी विद्यालय नियम 2020 के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में फीस
तथा अन्य संबंधित विषयों के विनिमयमन हेतु जिला समिति का गठन किया गया है।
उपर्युक्त जिला समिति शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए उनके क्षेत्राधिकार
अंतर्गत संचालित अशासकीय विद्यालयों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मुख्य
खंडपीठ जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.11.2020 के पालन में 2020-2021
में कक्षा वार एव मदवार एकत्र की गई फ़ीस का विवरण प्राप्त कर निर्धारित
साइट पर अपलोड कर सार्वजनिक करेंगे।
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