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 उचित मूल्य दुकान में राशन की अफरा-तफरी पर एफआईआर दर्ज
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उचित मूल्य दुकान में राशन की अफरा-तफरी पर एफआईआर दर्ज


                       उचित मूल्य दुकान में राशन की अफरा-तफरी पर एफआईआर दर्ज

                                        4 लाख 30 हजार रुपए की सामग्री की अफरा-तफरी पाई गई

                                                                        



 रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर रतलाम शहर की एक दुकान में राशन की अफरा-तफरी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जय भारत प्राथमिक उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान  निरीक्षण में 4 लाख 30 हजार रुपए की सामग्री की अफरा-तफरी पाई गई।

जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी ने बताया कि जय भारत प्राथमिक उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कोड 1707013 द्वारा दो माह से खाद्यान्न वितरण नहीं करने संबंधी शिकायत पाई जाने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री रश्मि खांबेटे द्वारा जांच की गई।

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा जांच में पाया गया कि जुलाई 13 अगस्त 2021 के खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाकर दुकान बंद रखी जाकर वितरण नहीं किया गया। विक्रेता द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जा रहा था। उचित मूल्य दुकान पर संग्रहित खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन में 111.50 क्विंटल गेहूं, 100.44 क्विंटल चावल, 4.19 क्विंटल नमक तथा 0.51 क्विंटल शक्कर कम होना पाई गई। विक्रेता द्वारा केरोसिन थोक डीलरों को उनके द्वारा प्रदाय केरोसिन की राशि डीलर सोमचंद तुलसीदास केरोसिन थोक डीलर रतलाम को 7582 रुपए तथा एस.एम. हुसैन एंड कंपनी रतलाम को 49537 रुपए का भुगतान नहीं किया जाकर 1 वर्ष से केरोसिन का उठाव नहीं किया जाना पाया गया। दुकान में स्टॉक भाव सूची तथा निगरानी समिति सदस्यों की सूची प्रदर्शित नहीं किया जाना पाया गया। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा जांच में सहयोग नहीं कर कथन पंचनामा आदि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

सुरेंद्र सोनकर विक्रेता जय भारत प्राथमिक उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कोड 170703 द्वारा प्रदत्त 4 लाख 30 हजार रुपए अनुमानित बाजार भाव मूल्य की अफरा-तफरी की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदत्त खाद्यान्न आदि सामग्री का षडयंत्रपूर्वक अवैध रूप से विक्रय/व्यपवर्तन किया गया। केरोसिन थोक डीलरों को प्रदान किए गए केरोसिन की राशि भुगतान नहीं किया जाकर मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना पाया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होने से सुरेंद्र सोनकर विक्रेता जय भारत प्राथमिक उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान 17070 13 के विरुद्ध पुलिस थाना दीनदयाल नगर रतलाम में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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