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सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक को छह माह  का कारावास
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सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक को छह माह का कारावास

 

                                               सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक को कारावास

                                                                                   


रतलाम । उपभोक्ता फोरम ने एक अहम फैसले में सहारा इंडिया परिवार के शाखा प्रबंधक को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फोरम द्वारा पारित किए गए आदेश के बावजूद उपभोक्ताओं को पैसे वापस न लौटाने पर शाखा प्रबंधक  के खिलाफ कार्रवाई की गई है। देशभर में निवेशकों के अरबों खरबों रुपए डकार कर बैठे सहारा इंडिया कंपनी के कर्ताधर्ता मजे में हैं और परिणाम निचले स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों अधिकारियों को भोगने पड़ रहे हैं। रतलाम में शाखा प्रबंधक को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 के तहत 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है और जेल भेज दिया गया है। उपभोक्ता फोरम द्वारा दिए गए इस आदेश में कादरी पर आरोप है कि उन्होंने परिवादी को भुगतान नहीं किया जबकि फोरम ने आदेश दिया था। पीड़ित ने शाखा प्रबंधक के खिलाफ परिवाद पेश किया था। आरोप लगाया गया था कि 14 मई 2016 को 113319 रू की एफडी 30 माह के लिए सहारा सुपरहिट योजना के तहत कराई गई थी। एफडी की परिपक्वता अवधि 14 नवंबर 2018 को पूरी हो गई और 168168 रू उन्हें वापस मिलने थे। फोरम ने राशि की अदायगी 9% वार्षिक ब्याज व परिवाद व्यय के 2000 देने के आदेश दिये। इसके बाद भी सहारा ने आदेश का पालन नहीं किया जिस पर पुन फोरम में परिवाद पेश किया गया और मंगलवार को फोरम ने यह आदेश सुना कर शाखा प्रबंधक को जेल भेज दिया

 

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