तेज रफ्तार कार या बाइक चलाने के शौकीन , हो जाए सावधान
नियम तोड़ने पर चालान पहुंचेगा घर
डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस अब ट्रैफिक इंटरसेप्टर से ओवरस्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं ,अगर आप भी तेज रफ्तार कार या बाइक चलाने के शौकीन हैं और इस कारण नियमों की अनदेखी करते हैं तो संभल जाइये, क्योंकि । पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए 33 ट्रैफिक इंटरसेप्टर व्हीकल खरीदे हैं। ये व्हीकल प्रदेश के 33 जिलों को सौंपे जा रहे हैं। पहले चरण में हर जिले को एक-एक व्हीकल दिया जा रहा है। दूसरे चरण में 17 ट्रैफिक इंटरसेप्टर व्हीकल और खरीदे जाएंगे। ये व्हीकल जीपीएस, साउंड मीटर, स्पीड राडार और टिंट मीटर से लैस होंगे। स्पीड राडार में लगे लेज़र कैमरे के रेजॉल्यूशन 800 दूरी तक की है। मतलबर अगर 800 मीटर दूरी पर भी किसी वाहन ने स्पीड लिमिट तोड़ी तो 0.3 सेकेंड में रफ्तार माप लेगा। लेजर टेक्नॉलॉजी कैमरे की मदद से 300 मीटर दूरी से वाहन की नंबर प्लेट को भी पढ़ा जा सकता है। नियम तोड़ने के बाद चालक अगर वाहन लेकर भाग भी गया तो चालान उसके घर पहुंच जाएगा।
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