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आरोपियों  को जिलाबदर करने के निर्देश जारी
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आरोपियों को जिलाबदर करने के निर्देश जारी

                                     

                                                       जावरा के दो आरोपी जिला बदर  

                                          

जावरा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण एक आरोपी को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा अंतर्गत ग्राम भीमाखेडी निवासी बंकट पिता नरसिंह बागरी को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए बंकट पिता नरसिंह बागरी को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए हैं। वही  पुलिस थाना जावरा शहर अंतर्गत इकबालगंज निवासी विनोद पिता अशोक उर्फ मुन्ना को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए विनोद पिता अशोक उर्फ मुन्ना को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए हैं। आरोपी जिला बदर अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ तथा मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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