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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को मंजूरी
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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को मंजूरी

       मंत्रि-परिषद में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को मंजूरी

                                       
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है। योजना का लाभ प्रदेश के 18 से 40 वर्ष अवस्था तक के न्यूनतम 12 वीं कक्षा पास युवाओं को प्राप्त होगा। योजना में विनिर्माण इकाई के लिये एक लाख से 50 लाख रूपये तक की परियोजनाएं तथा सेवा इकाई अथवा खुदरा व्यवसाय के लिये एक लाख से 25 लाख रूपये तक की परियोजनाएं मान्‍य की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में वितरित ऋण पर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर से हितग्राही को अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। इस योजना के माध्यम से उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होगा। साथ ही बैंक ऋण के लिये कोई कोलेट्रल सिक्यूरिटी भी नहीं देनी पड़ेगी। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में आर्थिक विकास के लिये एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये एयरक्राफ्ट टरबाईन फ्यूल (ए.टी.एफ.) पर वेट की दरों युक्तियुक्त करते हुए ग्वालियर, खजुराहो एवं जबलपुर में निर्धारित वेट की दर 4 प्रतिशत की तरह ही भोपाल एवं इंदौर में भी ए.टी.एफ. पर वेट की वर्तमान दर 25 प्रतिशत को घटाकर 4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्रदेश में एक शहर को दूसरे शहर से विमान सेवाएं उपलब्ध होने से पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों तथा हॉस्पिटेलिटी सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही विमान सेवाएँ बढ़ने से प्रदेश में जहाँ एक ओर वैमानिक संस्थाएँ प्रदेश के शहरों से हवाई सेवाएं संचालित करने के लिये आकर्षित होगी, वहीं दूसरी ओर आम आदमी को भी रियायती दरों पर हवाई सेवाएँ उपलब्ध हो सकेगी।

 

                                                                         
                                          

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