नई कोरोना गाइडलाइन जारी, पूरी क्षमता से खुलेंगे जिम-होटल-स्कूल
वैक्सीन, मास्क, सोशल डिस्टेंस और सेनेटाइजर अब भी जरूरी
भोपाल । मध्य प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है, सरकार ने कोरोना गाइड लाइन में थोड़ी और छूट दे दी है, अब सारे प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, अब कहीं भी नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा. सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब सब 100% क्षमता पर खुल सकेंगे, सभी तरह के समारोह और चल समारोह पर अब किसी तरह की रोक नहीं रहेगी, लेकिन वैक्सीन, मास्क, सोशल डिस्टेंस और सेनेटाइजर अब भी जरूरी होगा । सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी करेगा.कोरोना के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों पर मध्य प्रदेश सरकार ने और रियायत देने का फैसला किया है । बुधवार को हुई कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सिलसिले में निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत एमपी में कोविड 19 के कारण लगाए गए कुछ और प्रतिबंध हटाए जाएंगे. बैठक में तय किया गया है कि सामान्य तौर पर अब सभी आयोजन होंगे. हालांकि कुछ मामलों में सावधानी बरतना होगी. इसके लिए नियम बनेंगे. सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी करेगा.बैठक में यह भी तय किया गया है कि भले ही प्रतिबंध कम किए जा रहे हैं लेकिन लोगों को कोरोना एप्रोप्रियेट बिहेवियर करना होगा यानि कोरोना से बचाव, मास्क, सोशल डिस्टेंस का पालन हर हाल में करना होगा. और सभी के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना ज़रूरी होगा।
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