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 दो आरोपियों को किया जिला बदर
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दो आरोपियों को किया जिला बदर

                                                      दो आरोपियों को किया जिला बदर 

                                     

रतलाम कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए पुलिस थाना बिलपांक क्षेत्र के आरोपी को जिला बदर किया है। पुलिस अधीक्षक रतलाम के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी द्वारा महेश टांक को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर  किया है।  वही दूसरे आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा के रमेश बागरी को 3 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार , झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।


  


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