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मैरिज गार्डन संचालकों को सख्त निर्देश
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मैरिज गार्डन संचालकों को सख्त निर्देश


     बगैर वैक्सीनेशन कोई उपस्थित मिला तो 
               ज़िम्मेदार गार्डन संचालक                                
रतलाम। जिला प्रशासन ने मैरिज गार्डन संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि मैरिज गार्डन में होने वाले समारोह में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वैक्सीनेशन होना आवश्यक है।
कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर मैरिज गार्डन संचालकों की आयोजित बैठक में एसडीएम रतलाम शहर अभिषेक गेहलोत ने सभी संचालकों को निर्देश दिए कि यह मैरिज गार्डन संचालक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने एक जिम्मेदार व्यक्ति को गेट पर मौजूद रखें जो वहां आने वाले सभी व्यक्तियों के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक करें। यदि दोनों डोज पूर्ण हो गए हैं अथवा एक डोज लग चुका है और दूसरे डोज की ड्यू डेट अभी नहीं आई है तो ऐसी स्थिति भी देखें । सभी के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करें। यदि किसी के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न हो तो कोविन पोर्टल के माध्यम से देखें कि उक्त व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो चुका है अथवा नहीं। किसी भी परिस्थिति में बिना वैक्सीनेशन के व्यक्ति पाया जाने पर मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    उन्होंने कहा कि मैरिज गार्डन में होने वाले समारोह में उपस्थित रहने वाले हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है उसके वैक्सीनेशन की जांच करना, मैरिज गार्डन संचालक की जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति बिना वैक्सीनेशन के मैरिज गार्डन में पाया जाता है तो इसके लिए मैरिज गार्डन संचालक को जिम्मेदार माना जाएगा ।

नागरिक भी अपने साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखें

    उन्होंने आम नागरिकों से भी आग्रह किया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अपने मोबाइल में अथवा हार्ड कॉपी में अपने साथ रखें ताकि कहीं भी चेकिंग होने पर उसे दिखाया जा सके । साथ ही उन्होंने यह भी सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए मास्क पहनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
 

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