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भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू
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भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू

 

                           जानें क्या होगा ख़ास

                                             

डेस्क रिपोर्ट । मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज शाम प्रेस वार्ता कर भोपाल और इंदौर जिले में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करने की घोषणा की। इस घोषणा का ड्राफ्ट सरकार द्वारा पहले ही पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया था और जिसको आज नोटिफिकेशन जारी कर लागू कर दिया गया है। गृहमंत्री ने कहा कि निश्चित ही इस प्रणाली के लागू होने से न केवल पुलिस और कानून में बेहतर सुधार होगा बल्कि पुलिस का मनोबल भी बढ़ेगा। कमिश्नर सिस्टम के लिए तैयार ड्राफ्ट को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह मंजूरी दी थी। विधि विभाग ने रिव्यू के बाद इसे फाइनल कर दिया। कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद अब नए सिरे से अधिकारियों की तैनाती होगी। सूत्र बताते है कि इंदौर और भोपाल में पहली बार में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी पुलिस कमिश्नर हों सकते है। आज रात ही पहले पुलिस कमिश्नर के नामों की घोषणा होने की संभावना है। कमिश्नर के  साथ ही दो-दो डीआईजी अधिकारी भी रहेंगे। वहीं, आठ-आठ एसपी लेवल के अधिकारी भी नए सिस्टम में होंगे।

पुलिस कमिश्नर सिस्टम में भोपाल के 38 और इंदौर के 36 थाने आएंगे। वहीं, कमिश्नर के अंडर में दोनों जगहों पर दो-दो एसीपी होंगे, जो डीआईजी स्तर के अधिकारी रहेंगे।कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और डीजीपी ने मुलाकात की है। इस दौरान प्रिंसिपल सेक्रेट्री गृह राजेश राजौरा और एडीजी इंटेलिजेंस आदर्श कटियार भी मौजूद रहे।

                                      यह बदलाव होंगे इंदौर और भोपाल में

 गृहमंत्री ने बताया कि भोपाल में पुलिस आयुक्त ,पुलिस महा निदेशक और अतरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के एक एक पद होंगे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक और उपमहानिरीक्षक के दो पद होंगे ,पुलिस उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के आठ पद होंगे ,अतिरिक्त पुलिस आयुक्त,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के दस पद होंगे , सहायक पुलिस आयुक्त और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के 33 पद होंगे ,पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का एक पद इसमें होगा। इंदौर में भोपाल से कुछ बदलाव रहेंगे जिसमे अतरिक्त पुलिस उपायुक्त और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के 12 पद होंगे, जबकि पुलिस सहायक आयुक्त के 30 पद होंगे। इसके अलावा इसमें CRPC की धारा १०७ और ११६ की पद्मादत्मक कार्यवाही, CRPC की धारा 144 और १४४/1 की कार्यवाही और NSA के 9 पुलिस अधिनियम शामिल रहेंगे। पुलिस कमिश्नर प्रणाली को भोपाल के 38 थाने और इंदौर के 36 थाना क्षेत्रों में लागू किया गया है। CRPC की धारा 20,106,124,129,132,144,144(1) के तहत मजिस्ट्रियल शक्तियां अब इन्हें प्राप्त रहेंगी। प्रणाली को सुचारु रूप से लागू करने के लिए पुलिस एक्ट 1861,बंदी अधिनियम 1900,बिस अधिनियम 1919,अनैतिक व्यपार अधिनियम 1956,विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1967,मोटरयान अधिनियम 1988,अदि में संशोधन किया जाएगा। आखिर में जानकारी देते हुए गृहमंत्री ने बताया कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होते ही यह बदलाव इंदौर और भोपाल में नियमित रूप से लागू कर दिए जाएंगे।

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