लापरवाही बरतने पर उपयंत्री निलंबित....
रतलाम जिला ब्रैकिंग न्यूज़
कोरोना टीकाकरण कार्य में लापरवाही बरतने पर उपयंत्री निलंबित
डेस्क रिपोर्ट । कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा कोरोना टीकाकरण कार्य में लापरवाही बरतने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उपयंत्री के.एन. कुमावत को निलंबित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि उपखंड जावरा के उपयंत्री कुमावत को आलोट विकासखंड में 24 नवंबर कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान के दौरान नोडल अधिकारी बनाया गया था परंतु राष्ट्रीय महत्व के कार्य पर कुमावत सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहे, इससे उन्हें आवंटित केंद्रों का कार्य प्रभावित ।
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने एवं लोक प्रशांति कायम रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जन-धन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से जिले की सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
जिले में कोई भी व्यक्ति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी वाहन पर झण्डे, बैनर, फ्लेक्स, बोर्ड, स्टीकर, लाउड स्पीकर आदि लगाकर अथवा बगैर लगाए भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा। जिले में कोई भी आमसभा, जमावडा, आयोजन, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल हों, बिना संबंधित थाना प्रभारी, नगर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सहमति से अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे, किन्तु त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के परिप्रेक्ष्य में रतलाम जिले में कोई आमसभा, पूर्व नियोजित आयोजन से भिन्न, विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने वाला पैदल जनसम्पर्क जिसमे वाहन प्रतिबंधित होंगे, इस आदेश की परिधि में सम्मिलित नहीं होंगे। रात्रि 10.00 बजे बाद ध्वनि विस्तारक पर पूर्णरुपेण प्रतिबंध रहेगा।
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