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MP में पहला मामला, आरक्षक को लिंग परिवर्तन की अनुमति
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MP में पहला मामला, आरक्षक को लिंग परिवर्तन की अनुमति

 

                                गृह विभाग ने दी महिला आरक्षक को लिंग परिवर्तन की अनुमति                                  


डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने महिला पुलिस आरक्षक को लिंग परिवर्तन की अनुमति दी है। महिला आरक्षक को लिंग परिवर्तन की अनुमति पुलिस महानिदेशक ने प्रदान की। महिला आरक्षक को बचपन से जेंडर आइडेंटटी डिसआर्डर की पुष्टि राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सक़ों द्वारा की गई। महिला आरक्षक द्वारा पुरुषों की भांति समस्त पुलिस कार्य जिले में किया जाता रहा है तथा उनके द्वारा विधिवत आवेदन, शपथ पत्र, और भारत सरकार के राजपत्र में 2019 में महिला से जेंडर परिवर्तन की मंशा की अधिसूचना प्रकाशित कराने उपरांत आवेदन पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किया। पुलिस मुख्यालय द्वारा गृह विभाग से अनुमति हेतु मार्गदर्शन चाहा गया। किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म या जाति पर ध्यान दिए बिना अपने स्वयं के जेंडर के चुनाव की स्वतंत्रता के स्थापित विधिक सिद्धांत के तारतम्य मे विधि विभाग से विधिक परामर्श के उपरांत गृह विभाग द्वारा आरक्षक को जेंडर बदलने की अनुमति के आदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदान किए गए। मध्य प्रदेश गृह विभाग के सामने यह पहला मामला था, जिसमें महिला कांस्टेबल को लिंग परिवर्तन करवाने की अनुमति दी गई है।


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