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 तीन आरोपियों को किया जिला बदर
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तीन आरोपियों को किया जिला बदर

                                                     तीन आरोपियों को किया जिला बदर 

                                       
रतलाम कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत तीन आरोपियों  को जिला बदर किया है। जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना नामली अंतर्गत गढ़ के पीछे वार्ड क्रमांक 6 निवासी रमेश पिता हरिराम को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।वही थाना नामली अंतर्गत ग्राम पंचेड निवासी विक्रम पिता कारू बागरी को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। थाना माणक चौक अंतर्गत धीरज शाह नगर हा.मु. भोयरा बावड़ी निवासी कुणाल पिता ईश्वरसिंह राजपूत को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है

 उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। 


 


 

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