कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
रतलाम । जिले में कोविड-19 के पाजिटीव तथा एक्टिव कैसेज की संख्या में तेजी से बढोत्तरी को देखते हुए कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
जारी आदेश के तहत रतलाम जिले की राजस्व सीमा में आयोजित सभी प्रकार के मेले जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर के इस्तेमाल का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले में आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रम की पूर्वानुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
अंतिम संस्कार, उठावना में अधिकतम 50 व्यक्ति को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, वहां कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। आदेश उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
गुरुवार को 12 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव
जिले में कोरोना के बढे हुए मामले आने का सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी है। गुरुवार को 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव केस के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने भी और ज्यादा एहतियात बरतना शुरू कर दी है। गुरुवार को कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। वहीं मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी शुरू की गई है।
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