
15 हजार से ज्यादा राशि की अवैध शराब की जब्त
15 हजार से ज्यादा राशि की अवैध शराब की जब्त
रतलाम । कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में आबकारी विभाग के द्वारा जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध सघन अभियान संचालित किया जा रहा है।सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती नीरजा श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम सेमलपाडा में आबकारी अमले द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी गोविंद पिता हेमराज निवासी सेमलपाडा से 60 ली हाथ भट्टी व 2 पेटी बीयर जब्त की। इस प्रकार कूल 75.6 बल्क ली मदिरा जब्त की। आरोपी के विरूद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत प्रकरण कायम किया। जब्त की गई मदिरा की अनुमानित कीमत 15120 रुपए है। है।उक्त कार्यवाहीं में प्रभारी आबकारी नियंत्रण कक्ष श्री एम.एल. मांडरे तथा मंडल प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री आर.सी. बारोड़, प्रभारी पुष्पराज सिंह, श्री चेतन वैद, श्री के.के. पडरिया, भागवती सोलंकी, विक्टोरिया बौरासी, भावना खोड़े, पंकज पोरवाल, नितिन कुशवाह का सराहनीय योगदान रहा।
नरवाई में आग लगाई तो होगी कार्यवाही
रतलाम ग्रामीण अनुविभाग क्षेत्र में कोई भी किसान या व्यक्ति अपने खेतों में फसल कटाई पश्चात खेत की साफ-सफाई के उद्देश्य से नरवाई को आग जलाकर नष्ट नहीं कर सकेगा अन्यथा वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी माना जाकर उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि विगत दिनों नरवाई जलाने से संबंधी कई घटनाएं सेटेलाईट के माध्यम से प्राप्त हुई। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि हार्वेस्टर के माध्यम से गेहूं की कटाई करने पर उसमें स्ट्रीपर लगाना अनिवार्य होगा। जिन हार्वेस्टरो में अवशेष प्रबन्धन सिस्टम नहीं होगा उन्हें गेहू काटने की अनुमति नहीं दी जावेगी। आदेश का उल्लघन करने वालो के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। पिछले कई वर्षो में कई स्थानो पर नरवाई की आग से अत्यधिक नुकसान हुआ था। नरवाई की आग ने गेहूं की खड़ी पकी फसल के साथ ही कई घरों को भी जलाकर राख कर दिया था। पिछले साल के घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए शासन ने अभी से अहतियातन कदम उठाने शुरू किये गए है। प्रदेश में पिछले कुछ सालों से गेहूं की 80 प्रतिशत कटाई कम्बाईन हार्वेस्टर से की जा रही है। हार्वेस्टर से कटाई करने पर एक फीट उंची गेहूं के डण्ठल खेत में ही रह जाते है जिसे किसान भाई खेती की सफाई के लिये आग लगाकर जला देते है। खेतो में लगाई आग से हर वर्ष काफी नुकसान होता है।शासन द्वारा ऐसे निर्देश दिये गये है कि नरवाई की आग से जनजीवन को नुकसान होने के साथ ही जमीन की उर्वरा शक्ति को भारी नुकसान होता है। भूमि में पल रहे मित्र कीटो को इससे भारी नुकसान होता है। भूमि की भौतिक दशा खराब हो जाती है एवं भूमि की जल धारण क्षमता भी कम हो जाती है। कार्बनडाई आक्साईड की मात्रा ज्यादा बनने से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरण सुरक्षा के लिये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के पालन में प्रदेश में फसलो विशेष कर गेहूं की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषो को खेतो में जलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है
रतलाम जिले में 26 एंबुलेंस संचालित होंगी
सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि रतलाम जिले में कुल 26 एंबुलेंस प्राप्त होगी। रतलाम जिले में 108 की 11 एंबुलेंस रतलाम शहर में दो 108 एंबुलेंस, एक आलोट, एक रावटी, एक पिपलोदा, एक ढोढर एक नामली, एक बिलपांक, एक ताल, एक जावरा, एक सैलाना मुख्यालय रहेगा। जननी एक्सप्रेस सेवाओं के अंतर्गत रतलाम शहर मे दो जननी एक्सप्रेस तथा सरवन, ढोढर ,बाजना, नामली, पिपलोदा, ताल, मावता, बिलपांक, रावटी, शिवगढ़, रिंगनोद, आलोट, जावरा के लिए एक-एक जननी एक्सप्रेस मुख्यालय रहेगा। उल्लेखनीय है कि एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली के अंतर्गत एंबुलेंस की सुविधा सभी क्षेत्रों के निवासियों के लिए शासकीय अस्पताल परिवहन के लिए नि:शुल्क उपलब्ध है। स्थान का निर्धारण केवल एंबुलेंस खडी करने के स्थान के रूप में किया जाता है। एंबुलेंस सेवाऐं 108 नंबर पर कॉल करके प्राप्त की जा सकती हैं ।
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