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जिले में मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई ....
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जिले में मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई ....

                                 26 व्यक्तियों से 7 लाख 10 हजार रुपए अर्थदंड वसूला

                                     

रतलाम जिले में मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2021-22 में अमानक स्तर तथा मिथ्या छाप नमूनों के मामलों में मिलावटखोरों के विरुद्ध अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा 28 लाख 80 हजार रुपए अर्थदंड आरोपित किया गया। इसके विरुद्ध 26 व्यक्तियों से 7 लाख 10 हजार रुपए अर्थदंड अब तक वसूला जा चुका है।

अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य ने बताया कि मिथ्या छाप एवं अमानक स्तर की खाद्य सामग्री के प्रकरणों में उनके न्यायालय द्वारा 10 हजार रूपए से लेकर 1 लाख रूपए तक अर्थदंड वसूला गया है।

वही कलेक्टोरेट में हुई जनसुनवाई में आवेदकों ने बताया कि रचना हाउसिंग सोसाइटी द्वारा भूखंडों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। किसी ने कहा नियमित पेंशन नहीं दी जा रही है, तो किसी ने बताया कल्याण केदारेश्वर मार्ग जर्जर हो गया है। इस पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने विभागों को निराकरण के लिए निर्देशित किया है।

भूखण्डों पर जबरन कब्जा

भक्तन की बावडी के आगे स्थित भूमि के भूखण्ड मालिकों द्वारा जनसुनवाई में कहा गया कि नगर पालिक निगम सीमा में स्थित भक्तन की बावडी शमशान के आगे स्थित सर्वे नम्बर 180/3 पर हमारे भूखण्ड है जिस पर हम नागरिकों द्वारा तार सीमेंट के खंबे से फेंसिंग करवा रखी है परन्तु रचना हाउसिंग सोसायटी द्वारा उक्त भूखण्डों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और की गई फेंसिंग भी जेसीबी मशीन द्वारा तोड दी गई है। अतः निवेदन है कि रचना हाउसिंग सोसायटी द्वारा किए जा रहे कार्य को तत्काल रुकवाया जाकर उचित न्याय किया जाए। प्रकरण निराकरण के लिए एसडीएम शहर को भेजा गया है।

नियमित नहीं मिल रही पेंशन

जनसुनवाई में स्नेह नगर निवासी दिव्यांग रामकरण तंवर ने बताया कि प्रार्थी आदिवासी विकास विभाग में लेखापाल के पद से वर्ष 2011 में सेवानिवृत्त हुआ था, लेकिन विभाग द्वारा समय से पेंशन नहीं दी जा रही है। वर्तमान में भी जनवरी 22 की पेंशन प्राप्त नहीं हुई है जिससे परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। अतः प्रार्थी को समय पर पेंशन लाभ दिए जाने का कष्ट करें। प्रकरण संबंधित विभाग को निराकरण के लिए भेजा गया है।

तालाब में दी जाए मछली पालन की अनुमति

वेदव्यास कालोनी निवासी अब्दुल हमीद कादरी ने आवेदन में बताया कि ग्राम बरवड पटवारी .नं. 19 में सज्जन मिल तालाब स्थित है। उक्त तालाब में विगत कई वर्षों से अवैध रुप से मछली पालन होता रहा है और रात्रि में कृषि हेतु जल मछली की भी चोरी होती रहती है। यदि शासन उक्त तालाब में मछली पालन व्यवसाय आरम्भ कर दे तो लगगभग 20 से 25 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। प्रार्थी की उक्त तालाब के समीप ही कृषि भूमि है। अतः प्रार्थी को मछली पालन का व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रकरण निराकरण के लिए मत्स्य विभाग को भेजा गया है।

आवासीय मकान पर से हटाया जाए मोबाइल टावर

सन सिटी कालोनी के नागरिकों द्वारा संयुक्त रुप से आवेदन देते हुए जनसुनवाई में बताया गया कि रहवासी क्षेत्र सन सिटी में कतिपय व्यक्ति द्वारा अपने भवन की छत पर मोबाईल टावर लगाए जाने का कार्य किया जा रहा है। टावर लग जाने के बाद समस्त कालोनी के रहवासियों पर हाई रेडिएशन का प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, साथ ही पक्षी भी उक्त रेडिएशन के प्रभाव से प्रभावित होंगे। चूंकि सन सिटी कालोनी व्यावसायिक होकर पूर्णतः आवासीय कालोनी है अतः कालोनी में मोबाईल टावर के कार्य पर प्रतिबंध लगाया जाकर जनहित में सहयोग प्रदान किया जाए।

मार्ग हुआ जर्जर

कल्याण केदारेश्वर सरवन रोड निवासी पडित युवराज त्रिवेदी ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि वर्ष 2011 में तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा कल्याण केदारेश्वर मुख्य मार्ग (0.5 कि.मी ) बनाया गया था परन्तु वर्तमान में यह मार्ग जर्जर हो चुका है जिससे श्रद्धालुओं को कल्याण केदारेश्वर आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पडता है। घाट सेक्शन होने के कारण यहां दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। अतः उक्त मार्ग का नवीनीकरण किया जाए।


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