अवैध रूप से भूमि के पट्टे वितरित नहीं करें अन्यथा जेल भेजे जाएंगे
विकासखंड स्तरीय समीक्षा , डॉ. राजेंद्र पांडेय भी रहे मौजूद
कलेक्टर ने पंचायत सचिवों को चेतावनी दी कि वह किसी भी ग्राम प्रधान के कहने में आकर भूमि के पट्टे का अनावश्यक रूप से अवैध वितरण नहीं करें या शासकीय भूमि को बेच देने जैसा कार्य, जो धारा 420, 467, 468 के तहत अपराध है। इसी प्रकार के अवैध भूमि वितरण मामले में कलेक्टर द्वारा एसडीएम जावरा को ग्राम पंचायत भैसाना तथा एक अन्य ग्राम पंचायत के संबंध में तत्कालीन पंचायत सचिवों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि उस भूमि का पट्टा प्रदान किया जाए जहां आबादी भूमि घोषित हो और एसडीएम द्वारा उसका लेआउट अनुमोदित किया गया हो। कलेक्टर ने राशन की दुकानों पर वितरण की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उचित मूल्य दुकान पर आने वाले हितग्राही को राशन लेने के साथ ही मशीन से पर्ची भी अनिवार्य रूप से प्रदान की जाना चाहिए। इस संदर्भ में सभी पटवारियों को निर्देशित किया कि राशन में गड़बड़ी होने पर पटवारी सीधे जिम्मेदार होगा। यदि मशीन से पर्ची निकालकर दुकानदार द्वारा हितग्राही को नहीं दी जाती है तो 5 हजार रुपए का अर्थदंड दुकानदार पर लगाया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा में कहा कि जावरा क्षेत्र में सुपरवाइजर द्वारा ठीक से कार्य नहीं किया जा रहा है जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अच्छा कार्य कर रही हैं।
इस अवसर पर विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय ने संबोधित करते हुए शासकीय अमले से आग्रह किया कि सभी समन्वय के साथ शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों को अमलीजामा पहनाएं, जनप्रतिनिधि एवं शासकीय अमला समन्वित रूप से जनआकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जिम्मेदार है। मैदानी क्षेत्रों में शासन की योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन गंभीरता से किया जावे। कल्याणकारी योजनाओं से यदि किसी दुखी व्यक्ति का दुख-दर्द दूर करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। कलेक्टर ने कहा कि शासकीय सेवक संवेदनशील बने। शासकीय नौकरी आमजन की सेवा के लिए है। जिला प्रशासन द्वारा नियोजित ढंग से सूचना तंत्र की व्यवस्था की गई है। अच्छा कार्य करने वालों की जानकारी जिला स्तर पर प्राप्त होती है तो खराब कार्य करने वालों की भी जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा में कार्य करने वाले उपयंत्रियों को रतलाम आकर समक्ष में अपने कार्य का प्रेजेंटेशन देना होगा। यदि उनके कार्य से संतुष्टि हुई तो ही उनकी सेवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड निर्माण शत-प्रतिशत लक्ष्य अनुसार पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस संबंध में 25 अप्रैल अंतिम तिथि निर्धारित की गई। इस दौरान कलेक्टर द्वारा मुख्य रूप से पेयजल उपलब्धता, भूमि सीमांकन, पीडीएस से राशन वितरण, आयुष्मान कार्ड निर्माण, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की समीक्षा की गई।
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