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चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश....
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चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश....

        चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
डेस्क रिपोर्ट। MP में पंचायत और निकाय चुनाव कराने के आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें।
जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश में कहा- 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें। ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। अभी सिर्फ एससी/एसटी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने होंगे। 

राज्य सरकार को झटका 

राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और आज अपना फैसला सुनाया। आयोग ने ओबीसी को 35% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। लेकिन, राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट के आदेश अनुसार ट्रिपल टेस्ट नहीं करा सका। कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए और समय नहीं दिया जा सकता। बिना ओबीसी आरक्षण के ही स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम का बयान

सुप्रीम कोर्ट का फैसले आया है। विस्तृत अध्ययन अभी हमने नहीं किया है,लेकिन पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिले इसके लिए रीव्यू  पिटीशन दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि लोकल बॉडी इलेक्शन ओबीसी आरक्षण के साथ हो।

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