
तीन बदमाशों को किया जिलाबदर
तीन बदमाशों को किया जिलाबदर
रतलाम। जिला प्रशासन द्वारा गुंडे एव असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को तीन बदमाशों को जिलाबदर करने के आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गए है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत तीन आरोपियों को जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना सैलाना अंतर्गत ग्राम धामनोद निवासी अन्तरसिंह पिता लालजी चौहान,पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम अंतर्गत आशाराम बापू नगर निवासी मनोज उर्फ सोनू उर्फ मोनू पिता रत्नाकर राव और पुलिस थाना बरखेडाकला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रजला निवासी मिट्ठूसिंह पिता जुझारसिंह को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। उक्त अवधि में आरोपीगण रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे ।
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