
गोवध मामले मे आरोपियों के विरुद्ध NSA के तहत कार्यवाही
गोवध मामले मे आरोपियों के विरुद्ध NSA के तहत कार्यवाही
रतलाम। गोवध मामले मे पुलिस और प्रशासन ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के प्रयास करने की चेष्टा करने पर एवं क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा करने पर दोनो आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रिय सुरक्षा कानून के
अंतर्गत कार्यवाही की है।
जानकारी के अनुसार 15 मई रविवार को सुबह करीबन 08:30 बजे
थाना माणकचौक में सूचना प्राप्त हुई कि गौशाला बाडे के पास नाले में गाए के अंग पड़े हुए दिख रहे है, जिससे प्रतीत होता है कि किसी ने गौवंश का वध करके नाले में फेंक दिया है । सूचना पर फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना माणकचौक द्वारा धारा 295 भा0द0वि0 व मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया । एसपी अभिषेक तिवारी ने इस अति संवेदनशील सूचना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात किया तथा नगर निगम की टीम की मदद से उक्त गाय के शव के अंगों को एकत्र कर विधिवत् पशु चिकित्सालय पीएम के लिए भेजा जाकर स्थिति को नियंत्रण में रखा गया । प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए शहर के अति संवेदनशील स्थानों पर तत्काल फोर्स तैनात किया गया था ।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसपी अभिषेक तिवारी ने अति0 पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार के नेत्रत्व में टीम का गठन किया । प्रकरण में मुखबिर तंत्र की सहायता व वैज्ञानिक विधाओ के प्रयोग से अज्ञात आरोपीओ की पताराशि की जाने में सफलता पायी गयी, आरोपीओ की पतारशि कर आरोपीओ के घर की तलाशी ली गई जिसमे आरोपीओ के घर से संदिग्ध मांस बरामद किया गया था ।
उक्त घटना को अंजाम देने वाले आरोपी मुबारीक पिता गफ़्फ़र कुरेशी उम्र 20 वर्ष निवासी रतलाम एवं आसिफ पिता शौकत कुरेशी उम्र 18 वर्ष निवासी रतलाम द्वारा क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के प्रयास करने की चेष्टा करने पर एवं क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा करने पर दोनो आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रिय सुरक्षा कानून (NSA) के अंतर्गत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया है ।
0 Response to "गोवध मामले मे आरोपियों के विरुद्ध NSA के तहत कार्यवाही"
एक टिप्पणी भेजें