
आपराधिक प्रवृत्ति के दो व्यक्तिय जिला बदर
आपराधिक प्रवृत्ति के दो व्यक्तिय जिला बदर
रतलाम। अपराधी प्रवृत्ति के दो व्यक्तियों को कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला बदर किया है इस अवधि के दौरान दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति 5 जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए दो आरोपियों को जिला बदर किया है। जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत जवाहर नगर निवासी तपन उर्फ तप्पु धवन पिता रूपकिशोर धवन को 6 माह के लिए तथा पुलिस थाना माणकचौक अन्तर्गत सिलावटों का वास, लक्कडपीठा निवासी प्रदीप पिता श्याम सुन्दर सोनी को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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