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प्रदेश में स्कूल बैग पॉलिसी नए सिरे से लागू
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प्रदेश में स्कूल बैग पॉलिसी नए सिरे से लागू


                                               प्रदेश में स्कूल बैग पॉलिसी नए सिरे से लागू  

                                               

डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को स्कूल बैग के बढ़ते हुए वजन से मध्यप्रदेश सरकार ने आराम दिया है। प्रदेश में स्कूल बैग पॉलिसी नए सिरे से लागू कर दी गई है। पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों के बस्ते के वजन को अब तय कर दिया गया है। यही नहीं अब छात्र-छात्राओं को एक दिन बिना बैग के ही इस स्कूल आना होगा।

जानकारी के अनुसार सरकार के नई बैग पॉलिसी के अनुसार कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों के बस्ते का वजन 1.6 किलो से 2.5 किलोग्राम होगा। 6वीं से 7वीं तक के छात्र-छात्राओं के स्कूल बैग का वजन 2 से 3 किलोग्राम रहेगा। आठवीं के बच्चों के स्कूल बैग का वजन 2.5 किलोग्राम से 4 किलोग्राम तक रहेगा। 9वीं-10वीं के बच्चों का वजन 2.5 से 4.5 केजी तक वजन रहेगा। राज्य सरकार और एनसीईआरटी के द्वारा तय की गई ही किताबों ही बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। 

नई पॉलिसी के मुताबिक महीने में एक दिन छात्र-छात्राएं बिना अपने बैग के स्कूल आएंगे। यही नहीं बच्चों के होमवर्क को लेकर भी भरी कटौती की गई है। कक्षा 1 से 2 तक के छात्र-छात्राओं को होमवर्क भी नहीं दिया जाएगा। कक्षा 3वीं से 5वीं तक सप्ताह में 2 घंटे और 6वीं से 8वीं तक हर दिन 1 घंटे और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को हर दिन अधिकतम 2 घंटे का ही होमवर्क मिलेगा। सभी निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों को अपने नोटिस बोर्ड पर बस्ते के वजन का चार्ट लगाना जरूरी होगा। 

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