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मवेशियों को खुला छोड़ने एवं बांधने पर 1000 का जुर्माना
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मवेशियों को खुला छोड़ने एवं बांधने पर 1000 का जुर्माना

                                          मवेशियों को खुला छोड़ने पर लगेगा जुर्माना

                                            

डेस्क रिपोर्ट। देर आए दुरस्त आए की तर्ज़ पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक निर्णय लिया गया हैंशासन द्वारा जारी राजपत्र में कहा गया है कि सड़कों पर मवेशियों को खुला छोड़ने एवं बांधने पर रुपए 1000 का जुर्माना किया जाएगा, इस कानून की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है जिसका पालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश आदेश जारी हो गए हैं 

अब यह कानून लागू हो चुका है अब यह देखना है कि इस कानून के लागू होने के पश्चात नगर निगम एवं नगर पालिका किस तरह से इस कानून का पालन कराते हे। पूरे प्रदेश के साथ जावरा में सड़कों पर जगह-जगह मवेशी दिखाई देते हैं मवेशियों की वजह से फोरलेन पर कई एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई है अब अब देखना है कि नगर पालिका किस तरह इन मवेशी पालको पर पाबंदी लगाती है क्योंकि जावरा नगर में नगर पालिका के पास अपना कांजी हाउस तक नहीं है लंपी वायरस के समय भी नगर पालिका द्वारा शुगर मिल प्रांगण में अस्थाई कांजी हाउस बनाया गया था नगर के कुछ मवेशी पालक अपने मवेशियों को रात में छोड़ देते हैं और सुबह फिर अपने घर ले आते हैं, इसकी वजह सब्जी मंडी में सब्जी वाले अपनी बची खराब सब्जी जहां तहा डाल देते हैं वही नगर के धन्ना सेठ अपनी दुकान पर मवेशियों को रोटी खिलाकर काफी हद तक मवेशी पालको का साथ देते हैं जिसकी वजह से आए दिन मवेशी बच्चे और बुजुर्ग लोगों को मार देते हैं अब देखना है कि जवाबदार, शासन के इस आदेश का किस तरह से पालन कराते हे।

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