
तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर, जवाबदार मोन
तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर, जवाबदार मोन
जावरा। बच्चो की परीक्षा सर पर है, और नगर में जगह_जगह तेज आवाज में बिना परमिशन के लाउडस्पीकर बजाए जा रहे है कोर्ट के आदेश का भी जवाबदार पालन नहीं करवा पा रहे है।
प्रदूषण नियमों के नियम 5 (2) के तहत पहले से ही सभागार जैसे स्थानों से इतर सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारक उपकरणों के इस्तेमाल पर रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक प्रतिबंध है और दिन में पूर्व अनुमति के बगैर लाउडस्पीकर और ऐसे ही अन्य उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
लेकिन शहर में हकीकत में इस नियम को धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है और अक्सर ही तमाम तरह के आयोजनों मे ध्वनि नियंत्रण की निर्धारित सीमा से कहीं तेज कान फोड़ू गानों के लिए लाउडस्पीकर, उच्च कोटि के संगीत उपकरण और हाईफाई एंपलीफायर का इस्तेमाल हो रहा है
शीर्ष अदालत ने जुलाई 2005 में धार्मिक कार्यक्रमों सहित अन्य आयोजनों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल में इनकी आवाज की एक सीमा निर्धारित करने के साथ ही कहा था कि ऐसे कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर और दूसरे तेज ध्वनि पैदा करने वाले संगीत उपकरणों का इस्तेमाल रात में दस बजे से सवेरे छह बजे के दौरान नहीं किया जाएगा. इस नियम का उल्लंघन होने पर प्रशासन को ऐसे उपकरण जब्त करने के भी निर्देश दिये गए थे। लेकिन जवाबदारो द्वारा इस और ध्यान नहीं देना समझ से परे है।
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