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पूर्व सीएम पर मानहानि केस में आरोप तय, 1 जुलाई को सुनवाई
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पूर्व सीएम पर मानहानि केस में आरोप तय, 1 जुलाई को सुनवाई

                              पूर्व सीएम पर मानहानि केस में आरोप तय, 1 जुलाई को सुनवाई

                                             

डेस्क रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सात साल पुराने बयान पर भोपाल कोर्ट ने मानहानी केस में कोर्ट ने आरोप तय कर दिये है। भोपाल कोर्ट ने धारा 500 के तहत आरोप तय कर दिये है। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। वीडी शर्मा ने अपने मानहानि मामले में कोर्ट को बताया कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सामने उनके विरुद्ध आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आरएसएस और व्यापमं के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है।

जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सात साल पुराने बयान पर भोपाल कोर्ट ने मानहानी केस में कोर्ट ने आरोप तय कर दिये है। भोपाल कोर्ट ने धारा 500 के तहत आरोप तय कर दिये है। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। कोर्ट में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस किया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने दिसंबर 2022 में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ धारा 500 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया था। अब कोर्ट ने मामले में आरोप तय कर दिये हैं। इसकी सुनवाई 1 जुलाई को होगी।

गौरतलब रहे की वीडी शर्मा ने अपने मानहानि मामले में कोर्ट को बताया कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सामने उनके विरुद्ध आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आरएसएस और व्यापमं के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है। जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ था। जिसको आमजन द्वारा पढ़ा गया एवं आम जनता के बीच में उनकी उक्त आरोपों के कारण छवि धूमिल हुई थी। जिससे व्यथित होकर उन्होंने कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर कर साक्ष्य प्रस्तुत किए। 

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