अधिवक्ताओं को पैरवी के दौरान काला कोट पहनने से छूट
ग्रीष्मकालीन अवधि में अधिवक्ताओं को काला कोट पहनने से छूट
डेस्क रिपोर्ट। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को
छोड़कर
अन्य
न्यायालय में
अधिवक्ता 15 अप्रैल
से
15 मई
तक
सफेद
शर्ट
तथा
काले,
सफेद
व
ग्रे
लाइनधारी पेंट
और
बैंड
पहनकर
न्यायालय में
पैरवी
कर
सकेंगे। राज्य अधिवक्ता परिषद ने गर्मियों में 15 अप्रैल से 15 मई तक अधिवक्ताओं को पैरवी के दौरान काला कोट पहनने से छूट प्रदान की है। आदेश सुप्रीम तथा हाईकोर्ट को छोड़कर प्रदेश के अन्य न्यायालय में प्रभावी रहेगा।
जानकारी के अनुसार राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया के निर्देश पर उक्त अधिसूचना प्रति प्रदेश के जिला व तहसील अधिवक्ता संघ तथा समस्त जिला न्यायाधीशों को प्रेषित की गई है। परिषद के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने बताया कि न्यायालय में पैरवी के दौरान अधिवक्ताओं को काला कोट पहना अनिवार्य होता है। गर्मी व धूप में काला कोट पहने रहने से अधिवक्ताओं को परेशानी होती है। बार कौंसिल का नियम ग्रीष्मकालीन अवधि में अधिवक्ताओं को काला कोट पहनकर व्यवसाय करने में शिथिलता प्रदान करता है। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालय में अधिवक्ता 15 अप्रैल से 15 मई तक सफेद शर्ट तथा काले, सफेद व ग्रे लाइनधारी पेंट और बैंड पहनकर न्यायालय में पैरवी कर सकेंगे।
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