
पंचेड़ में हुए हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने धर - दबोचा
पंचेड़ में हुए हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने धर - दबोचा
डेस्क रिपोर्ट। पुलिस ने मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को 28 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से तीन चाकू भी बरामद हुए हैं। तीनों से पूछताछ में ये बात सामने आई की।नाबालिक भाई ने दो बड़ों के साथ मिलकर इसलिए आबिद को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि जब वह (आबिद) नाबालिक था, तब उसके भाई के साथ उसने कुकृत्य किया। बस इसी का बदला लेने के लिए हत्याकांड का षड्यंत्र रचा।
पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को पत्रकार वार्ता हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि घटना की गंभीरता के मद्दे नजर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा सभी आरोपियों को मुखबिर सूचना के आधार पर तलाश करते हुए चित्तौड़गढ़ टोलटैक्स के पास निंबाहेड़ा – भीलवाड़ा हाईवे से नाबालिक के साथ त्रिभुवन चौहान और आशुतोष भाभी को 28 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किए हैं। पत्रकार वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा, रतलाम ग्रामीण एसडीओपी अभिलाष भलावी, नामली थाना प्रभारी धर्मेंद्र शिवहरे आदि मौजूद थे।
एसपी ने बताया जब आबिद की उम्र तकरीबन 17 वर्ष की थी, तब उसने 8 वर्ष के नाबालिक के साथ कुकृत्य किया था। आबिद के खिलाफ थाना नामली पर अपराध क्रमांक 146/20 धारा 363,506 आईपीसी 9(एम)/10 पॉक्सो एक्ट कायम किया गया था। प्रकरण उसे पर प्रकरण विचाराधीन है। अपने छोटे भाई के साथ कुकृत्य करने वाला जब खुलेआम घूम रहा था, तो बड़े भाई को यह नागवार गुजरा। जिस नाबालिक के साथ कुकृत्य हुआ था, उसके बड़े नाबालिग भाई ने त्रिभुवन चौहान निवासी पंचेड और आशुतोष उर्फ भोला चुडावत पिता दिनेश जाति भाभी निवासी पंचेड साथ मिलकर आबिद पर चाकुओं से हमला कर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। नाबालिक के साथ आखिर यह आरोपी क्यों मिले?, इनको क्या फायदा था?, और हत्या के बाद फरारी के दरमियान आरोपी त्रिभुवन सिंह चौहान सोशल मीडिया पर लगातार भड़काऊ पोस्ट कर रहा था इसकी भी पुलिस पूछताछ कर रही है।
एसपी ने बताया कि आबिद की हत्या रंजिश के चलते हुई थी। हत्या के बाद फरारी के दरमियान आरोपी त्रिभुवन सिंह चौहान सोशल मीडिया पर लगातार भड़काऊ पोस्ट कर रहा था जिसके संबंध में आरोपी त्रिभुवन चौहान के विरुद्ध पृथक से प्रकरण क्रमांक 331/23 धारा 505 (2) आईपीसी का पंजीबद्ध कर इसमें भी गिरफ्तारी की गई है।
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