चुनाव में राजनीतिक समाचार को लेकर क्या बरते सावधानी
चुनाव में राजनीतिक समाचार को लेकर क्या बरते सावधानी
रतलाम। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के को लेकर पत्रकारों तथा संपादकों की पाठशाला कलक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी अपर कलेक्टर आईएस मंडलोई, यशवंत कुमार मिश्रा, जनसंपर्क अधिकारी शकील खान की मौजूदगी में हुई, जिसमें जानकारों ने बताया कि समाचार को लेकर सावधानी बरती जाए वरना एमसीएमसी की नजर रहेगी जिससे आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। राज्य निर्वाचन के दौरान आपको क्या-क्या सावधानी बरतनी है। पाठशाला में मास्टर ट्रेनर डॉ. सुरेश कटारिया, डॉ. रियाज मंसूरी ने सिलसिलेवार समाचार के कानून कायदे और दायरे के विषय में जानकारी दी।
कलेक्टर सूर्यवंशी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्दे नजर जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी का गठन किया गया। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं समस्त मीडिया में प्रकाशित होने वाली पेड न्यूज की कड़ी निगरानी की जाएगी। आयोग के निर्देशों का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण एमसीएमसी कमेटी से कराना होगा।
मास्टर ट्रेनर डॉ. कटारिया, डॉ. मंसूरी ने बताया कि किसी भी प्रकार के मीडिया में नगद या किसी भी कीमत प्रतिफल के रूप में प्रदर्शित होने वाले समाचार या विश्लेषण को पेड न्यूज़ के रूप में परिभाषित किया गया है। पेड न्यूज को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 एवं 123 (6) के उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा जो निर्वाचन खर्च की अधिकतम सीमा एवं निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के संबंध में है।
0 Response to " चुनाव में राजनीतिक समाचार को लेकर क्या बरते सावधानी"
एक टिप्पणी भेजें