कांग्रेस विधायक वानखेड़े को एक साल की सजा
कांग्रेस विधायक वानखेड़े को एक साल की सजा
डेस्क
रिपोर्ट। जहांगीराबाद क्षेत्र में धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थर फेंकने, पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने का आरोप वानखेड़े पर था। इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया।
जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भोपाल में वानखेड़े पर कोर्ट ने एक साल की सजा और दो हजार का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार न्यायाधीश जयंत जैन वानखेड़े के मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। वानखेड़े के साथ ही पांच अन्य लोगों को भी दोषी करार दिया गया है। विपिन वर्तमान में आगरा मालवा सीट से कांग्रेस विधायक हैं।
गौरतलब रहे की मामला 2011 का बताया जा रहा है। 2011 में छात्र संघ के चुनाव के दौरान वानखेड़े और उनके साथियों ने भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर विधानसभा पर धरना प्रदर्शन किया था। इन पर धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थर फेंकने, पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने का आरोप था। इस मामले में सुनवाई करते हुए कांग्रेस विधायक समेत कुल 6 लोगों को सजा सुनाई गई है। इनमें विवेक त्रिपाठी, विकास नंदवाना, महक नागर, संजय वर्मा और गौरव उइके के नाम शामिल हैं।
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