लूट के आरोपी को 10 साल की सजा
लूट के आरोपी विजेश बागरी को 10 साल की सजा
रतलाम। माइक्रोफाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर को लूटने के मामले में न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने एक आरोपी विजेश बागरी को 10 साल की सजा सुनाई है, वही एक अन्य आरोपी को दोष मुक्त किया गया है। आरोपी को 1000 के अर्थ दंड से दंडित किया।
गौरतलब
रहे कि 8 मार्च 2018 को आशीर्वाद माइक्रोफाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर महेश इचोरिया सुबह 8 के लगभग अपनी मोटरसाइकिल से रुपए का कलेक्शन करने धामनोद आया था। कलेक्शन के रुपए उसने अपने बैग में रख लिए तथा धामनोद से दिवेल कलेक्शन के लिए जा रहा था, तभी खेड़ी दिवेल रास्ते में पुलिया के पास निर्माणाधीन एक मकान के पीछे से एक काली मोटरसाइकिल पर दो अज्ञात व्यक्ति आए और मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने चलती मोटरसाइकिल से फरियादी की मोटरसाइकिल पर रखा बेग को छीन लिया और पीछे बैठे व्यक्ति ने लात मार कर मोटरसाइकिल सहित फरियादी को गिरा दिया था ।
दोनों अज्ञात व्यक्ति दिवेल तरफ मोटरसाइकिल से भाग गए । आरोपियों द्वारा फरियादी के काले रंग के बैग जिसमें 37352 रुपए एक सैमसंग कंपनी का टैबलेट तथा एक प्रिंटर व कुछ दस्तावेज रखे थे, उनको लूट लिया था।
जानकारी
के अनुसार फरियादी द्वारा पुलिस थाना सैलाना पर अपराध क्रमांक 282 / 2017 धारा 392 भादवि का प्रकरण दर्ज कराया था जिसमें अनुसंधान के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी शिनाख्ती जेल पर कराई गई थी। समस्त साक्ष्य एकत्रित कर अभियोजन द्वारा अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना के समक्ष धारा 394 भादवि के अंतर्गत प्रस्तुत किया था।
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