लापरवाही - पाटीदार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर जुर्माना
बिना जानकारी के महिला की निकाली बच्चेदानी
जावरा। पिपलोदा की महिला द्वारा कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर गुहार लगाई गई थी कि जावरा के पाटीदार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भीमाखेडी फाटक में उपचार के दौरान अनावश्यक होने पर बिना बताए बच्चेदानी निकाल दी गई है। प्रकरण को कलेक्टर द्वारा समयसीमा निराकरण में रखते हुए सीएमएचओ को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। जांच रिपोर्ट के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए चेतावनी दी और ₹50000 का जुर्माना लगाया।
सीएमएचओ द्वारा
चिकित्सकों का दल गठित कर सभी संबंधितों के कथन दर्ज कर निष्पक्ष जॉच कराई गई। जॉच करने पर महिला को Chronic UTI With cystitis एवं Uterus Adynomyosis पाया
गया था। महिला की प्रथम बार सोनोग्राफी बडोदा के पारूल सोनोग्राफी सेवा आश्रम द्वारा किया जाना पाया गया। मरीज को Uterus shows mild changes of
Adenomyosis . mild changes of cystitis था। जॉच में मरीज की बच्चे दानी के ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होना पाया गया।
पाटीदार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जावरा द्वारा मरीज की बच्चेदानी का अनावश्यक ऑपरेशन करने के कारण म.प्र. उपचर्यागृह
तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाऐं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम
1973, व नियम 1997 की
धारा 8 की
उपधारा (ग)
के प्रावधान अनुसार 50 हजार
रुपए रुपए का जुर्माना संचालक पाटीदार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जावरा के दिनेश पाटीदार को शासकीय कोष में राशि जमा कराने के आदेश जारी किए गए हैं। चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस प्रकार का कृत्य किए जाने पर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई की जावेगी।
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