धारा 144 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भास्कर लाक्षाकार द्वारा मध्य प्रदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 तथा मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। उक्त आदेश आगामी हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल परीक्षाओं के मद्देनजर लागू किए गए हैं।
जिला दंडाधिकारी द्वारा रतलाम जिले की सीमा में लोक प्रशांति कायम रखने, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने तथा ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों की रोकथाम के लिए लागू किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों में कहा गया है कि रतलाम जिले की सीमा में रात्रि 11ः00 बजे के उपरांत प्रातः 11ः00 बजे तक डीजे लाउड स्पीकर इत्यादि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना प्रतिबंधित होगा। अन्यथा डीजे इत्यादि उपकरण जप्त करते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा धारा 144 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाकर अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा केन्द्रो के आसपास 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों, वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि की भीतर किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, मीटिंग, रैली का आयोजन अथवा आगमन नहीं किया जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि की भीतर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आग्नेय शस्त्र, फायर आर्म्स तथा घातक अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्टल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमशीर लेकर नहीं चलेगा और ना ही किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिसे जनसाधारण को चोट पहुंचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो धारित कर सार्वजनिक रूप से नहीं निकलेगा चाहे वह लाइसेंस धारी ही क्यों ना हो।
परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि के भीतर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति अथवा समूह का अनाधिकृत रूप से प्रवेश वर्जित होगा। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।
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