मोस्ट वांटेड अपराधी आयोध्या से गिरफ्तार
मोस्ट वांटेड अपराधी को आजीवन कारावास की सजा
डेस्क रिपोर्ट। 38 साल पुराने डेऊ हत्याकांड के मामले में मंगलवार को मोस्ट वांटेड अपराधी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। किस्सू को यह सजा कटनी जिला कोर्ट के पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्मृता सिंह ठाकुर ने सुनाई है। किस्सू पर कटनी जबलपुर व इंदौर में हत्या, अपहरण और मारपीट के 22 मामले दर्ज हैं।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 31 दिसम्बर 1986 की रात नए साल का जश्न मनाने किस्सू उर्फ किशोर तिवारी अपने 6 मित्रों के साथ एन एच 7 स्थित मुरली ढ़ाबा गया था। इस दौरान इसके साथ राजेन्द्र उर्फ डेऊ सिंधी भी था, खाना खाने के दौरान डेऊ और किस्सू का किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान किस्सू इतना आक्रोशित हो गया कि खाना खाने वाली लकड़ी की पटिया उठकर उसे पीटना शुरू कर दिया। इस घटना में डेऊ बुरी तरह घायल हो गया। दूसरे दिन उसकी लाश झुकेही के चुना भट्टे में मिली थी। लाश मिलने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना की और किस्सू समेत 6 लोगों के विरुद्ध हत्या व साक्ष्य छुपाने के मामले दर्ज किया था।
अधिवक्ता ने बताया कि मामले के ट्रायल के दौरान किस्सू तिवारी 1993 के लगभग फरार हो गया था। जिसे पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया था, मामले में दोषी पाए जाने पर जब किस्सू को सजा सुनाये जाने वाला था तब किस्सू पुनः फरार हो गया था।
किस्सू के फरार होने के बाद माननीय न्यायाधीश ने फैसले को एक सील बन्द लिफाफे में रख दिया था। किस्सू के पिछले माह आयोध्या से गिरफ्तार होने के बाद कल 24 जून को पेशी की तारीख पर लिफाफा को खोल गया, जिसमे उसे दोषी पाया गया था। दोषी पाए जाने के उपरांत आज मंगलवार को किस्सू को माननीय पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्मृता सिंह ठाकुर ने हत्या के मामले में किस्सू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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